जबलपुर हाईकोर्ट ने होमगार्ड को दी राहत, DG के आदेश पर रोक, अब सालभर मिलेगा काम और सैलरी

Edited By Jagdev Singh, Updated: 06 Feb, 2020 06:10 PM

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जबलपुर हाईकोर्ट से होमगार्ड सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साल के पूरे 12 महीने होमगार्ड सैनिकों को सेवाएं देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डीजी होमगार्ड्स के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने होम गार्ड्स को साल में सिर्फ 10 महीने...

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट से होमगार्ड सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साल के पूरे 12 महीने होमगार्ड सैनिकों को सेवाएं देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डीजी होमगार्ड्स के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने होम गार्ड्स को साल में सिर्फ 10 महीने सेवा और 2 महीने छुट्टी का प्रावधान था।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह व्यवस्था पूर्व के आदेशों को देखते हुए दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की है। विदिशा और रायसेन सहित अन्य जगहों पर पदस्थ होमगार्ड सैनिकों ने ये याचिका लगाई थी। उस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि डीजी होमगार्ड ने एक आदेश जारी कर साल में सिर्फ 10 महीने की सेवा और बाकी दो महीने छुटटी दिए जाने का फरमान जारी किया है। इस दौरान होमगार्ड्स को किसी प्रकार का कोई वेतन या अन्य लाभ नहीं मिलेगा।

याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों का कहना है कि पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश देते हुए पुलिस आरक्षकों के समान वेतनमान और अन्य लाभ दिए जाने के आदेश दिए थे। उसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नए नियम बनाकर सर्कुलर भी जारी किया था। बावजूद इसके डीजी होमगार्ड्स ने 2 महीने की छुट्टी का आदेश दिया। ये अवैधानिक है। होमगार्ड्स ने दलील दी थी कि दो महीने की अनिवार्य छुट्टी औऱ उस दौरान कोई सैलरी ना मिलने के कारण वो अपना और परिवार का पालन-पोषण कैसे करेंगे। याचिकाकर्ताओं के तर्को को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए डीजी होमगार्ड के आदेश पर रोक लगा दी है।

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