दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास

Edited By kamal, Updated: 01 Sep, 2018 04:01 PM

life imprisonment for double murder

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने उधार के 80 हजार रूपए वापस नहीं चुकाने को लेकर अपनी ताई और उनके बेटे की हत्या कर दी थी। भिंड जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डीआर...

भिंड : मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने उधार के 80 हजार रूपए वापस नहीं चुकाने को लेकर अपनी ताई और उनके बेटे की हत्या कर दी थी। भिंड जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डीआर दुबेला ने कल सुनाए फैसले में आरोपी पर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रवीण दीक्षित ने बताया कि 25 अक्टूबर 2016 को चतुर्वेदी नगर में हत्या होने की सूचना पुलिस को मिली थी।

मौके पर पुलिस ने पहुंचकर देखा कि मनोज दुबे की लाश कमरे में पडी हुई थी। वहीं मां शांति देवी की लाश पलंग के अंदर रखी हुई मिली। दोनों की हत्या गला रेत कर की गई थी। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की। नौ महीने बाद पुलिस ने आरोपी इटावा निवासी विकास दुबे को गिरफ्तार किया। उसने अपनी ताई शांति देवी से पैसे लिए थे और उन्हें नहीं चुकाने के फेर में हत्या कर दी थी। 

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