64 दिन बाद धार में खुलेंगे बाजार, जरूरी होगा इन नियमों का पालन करना

Edited By meena, Updated: 27 May, 2020 06:49 PM

market will open in dhar after 64 days

मध्य प्रदेश के धार जिले में 64 दिन बाद व्यापार व व्यवसाय के लिए बाजार खुलेंगे। इसकी जानकारी देते हुए धार कलेक्टर ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेगे, तथा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू रहेगा।...

धार(किशन ठाकुर): मध्य प्रदेश के धार जिले में 64 दिन बाद व्यापार व व्यवसाय के लिए बाजार खुलेंगे। इसकी जानकारी देते हुए धार कलेक्टर ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेगे, तथा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू रहेगा। कर्फ़्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना भी जरुरी होगी। कलेक्टर ने बताया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान सोशल डिस्टेंस तथा मॉस्क अनिवार्य रूप से लगाने होगें।। व्यापारियों को सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करके रखना होगी। दुकानदार को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए दुकान के बाहर एक कर्मचारी को रखना होगा। यह जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। लॉक डॉउन के नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

PunjabKesari

सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से थूकते हुए पाया गया तो मौके पर ही एक हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा। आम आदमी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाए और ना ही अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी न करें। तथा दुपहिया वाहन पर एक सवारी एवं चार पहिया वाहन में दो सवारी ही जा सकेगी।आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले, अनावश्यक रूप से, फालतू न घूमे औऱ न ही खड़े रहे। लॉक डॉउन के नियमों का पालन करके आप व आपका परिवार सुरक्षित रह सकेगा तथा कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने में सहयोग करें। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करे तथा शासन प्रशासन का सहयोग करें।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!