त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूचना जारी, पंचायत चुनाव का हुआ शंखनाद

Edited By meena, Updated: 21 Jan, 2020 11:48 AM

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राज्य शासन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्य सहित जनपद अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके आदेश 20 जनवरी को जारी हो गए है।...

भोपाल(इज़हार हसन खान): राज्य शासन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्य सहित जनपद अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके आदेश 20 जनवरी को जारी हो गए है। इसमें तय तारीखों में आरक्षण प्रक्रिया जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष की कलेक्ट्रेट में पूरी की जाएगी, जबकि पंच और सरपंच की आरक्षण प्रक्रिया जनपदों के मीटिंग हॉल में होगी।

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एसीएस ने जारी किया कार्यक्रम
सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया को हरी झंडी देते हुए आरक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया। इसमें पंचायतों के वार्ड, सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत के वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए सोमवार को प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन किया और बताया कि 27 जनवरी को पंचायतों के वार्ड और सरपंच पद का आरक्षण होगा। 30 जनवरी को जनपद व जिला पंचायत के वार्ड के साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा।

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राज्य स्तर से जारी होगा पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण
एसीएस ने जारी कार्यक्रम में बताया कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया राज्य स्तर से होगी। इसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। दूसरी ओर घोषित पंचायतों के आरक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर से कहा कि वे ही आरक्षण संबंधी सभी सूचना और अधिसूचनाएं जारी करेंगे। तीन फरवरी तक कलेक्टर को आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट आयुक्त पंचायतराज के कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। प्रमाणित प्रतिलिपि विशेष वाहक से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गैर अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और जनपद पंचायत के चक्रानुक्रम पद अध्यक्ष विभिन्न वर्गों के लिए लॉटरी निकालकर आरक्षित किए जाएंगे।

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अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए वार्ड आरक्षण आबादी के हिसाब से होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पद चक्रानुक्रम से लॉटरी निकालकर आरक्षित किए जाएंगे। लाटरी से आरक्षण तय करने के पांच दिन पहले सूचना प्रकाशित करनी होगी, ताकि सभी लोग इसमें हिस्सेदारी कर सकें। 50 फीसदी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

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