फ्रांस मामला: समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोप में मसूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Edited By PTI News Agency, Updated: 05 Nov, 2020 09:26 AM

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भोपाल, चार नवंबर (भाषा) फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में भोपाल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के खिलाफ हुए प्रदर्शन और फ्रांस के झंडे को जलाने की घटना के तहत समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोप में मध्यप्रदेश पुलिस ने...

भोपाल, चार नवंबर (भाषा) फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में भोपाल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के खिलाफ हुए प्रदर्शन और फ्रांस के झंडे को जलाने की घटना के तहत समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोप में मध्यप्रदेश पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 153ए के तहत बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है।

इससे पहले, पुलिस 29 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन में शामिल विधायक मसूद सहित कई लोगों के खिलाफ कोविड-19 के प्रतिबंध उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) भोपाल रेंज, उपेंद्र जैन ने बताया, ‘‘धर्म संस्कृति समिति के डॉ दीपक रघुवंशी की शिकायत पर विधायक आरिफ मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 153 ए (उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस विरोध-प्रदर्शन ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।’’ एडीजीपी ने बताया कि प्राथमिकी शहर के तलैया थाने में दर्ज की गयी है।
शिकायत में कहा गया, ‘‘ 29 अक्टूबर को इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद द्वारा उन्मादी भीड़ एकत्रित कर फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला व झंडे को जलाया गया और मसूद ने भाषण में कहा कि फ्रांस के उक्त कृत्य का केंद्र व राज्य मैं बैठी हिन्दू वादी सरकार के मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं। वह (मसूद) फ्रांस की सरकार के साथ-साथ हिंदुस्तान की सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार ने फ्रांस के कृत्य का विरोध नहीं किया तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे।’’ एडीजीपी ने कहा, ‘‘भीड़ को उकसाने और मसूद के भाषण से लोग नाराज और भयग्रस्त हैं। इससे भारत और फ्रांस के संबंधों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा।’’ जैने ने कहा कि मसूद के अलावा पार्षद शाहवर मूंसरी, अकील-उर-रहमान, नईम खान, मोहम्मद सालार, इकराम हाशमी और अब्दुल नईम के खिलाफ भी धारा 153 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
29 अक्टूबर को विरोध-प्रदर्शन के दौरान विधायक मसूद ने मैक्रों पर पैगंबर मोहम्मद के बने कार्टून का समर्थन करने और जानबूझकर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था।
उल्लेखनीय है कि यह पूरा विवाद पेरिस के उपनगरीय इलाके में एक शिक्षक की हत्या के बाद शुरू हुआ जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून अपने विद्यार्थियों को दिखाए। बाद में उनकी सिर काटकर हत्या कर दी गई।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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