Edited By Desh Raj, Updated: 01 Jun, 2026 11:24 PM

कई दिनों से दतिया उपचुनाव को लेकर बनाई जा रही हवा की हवा निकल गई है। इलेक्शन कमीश्न ऑफ इंडिया ने इन सारी अटकलों में विराम लगा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
(दतिया): कई दिनों से दतिया उपचुनाव को लेकर बनाई जा रही हवा की हवा निकल गई है। इलेक्शन कमीश्न ऑफ इंडिया ने इन सारी अटकलों में विराम लगा दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में एमपी के दतिया का नाम नहीं है, इस तरह पिछले काफी समय से चुनाव को लेकर जो अटकलें और अफवाहें उड़ाई जा रही थीं उन सब पर फिलहाल पूरी तरह से विराम लग गया है।
कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती 27 साल पुराने में दिए गए थे दोषी करार
आपके बता दें कि दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया था। राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। सीट खाली होने पर उपचुनाव को लेकर सियासी चर्चाएं तेज होने लगी। लेकिन चुनाव आयोग की अधिसूचना ने अटकलों पर विराम लगा दिया है।
14 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई
राजेंद्र भारती मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार 26 मई को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. अब न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की है। जानकारी के मुताबिक, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल न्यायालय में देरी से पहुंचे थे, इससे उनकी फाइल समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी, जिसके चलते मामले में सुनवाई टाल दी गई
गौरतलब है कि पूर्व में राजेंद्र भारती को सुनाई गई 3 साल की सजा के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता शून्य घोषित हो चुकी है