Edited By Vandana Khosla, Updated: 27 May, 2026 09:23 AM

बीजापुरः छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले की भोपालपटनम नगर पंचायत में 62 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद राज्य शासन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) विकास पाटले और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बीजापुरः छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले की भोपालपटनम नगर पंचायत में 62 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद राज्य शासन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) विकास पाटले और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार प्रारंभिक जांच में दोनों अधिकारियों को गंभीर वित्तीय गड़बड़ी का दोषी पाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि पदस्थापना के दौरान पार्षदों से संदेहास्पद तरीके से मांग पत्र तैयार कर सामग्री क्रय की गई तथा भंडार क्रय नियमों की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा अटल चौक निर्माण कार्य में मद परिवर्तन कर 15वें वित्त आयोग की राशि का सक्षम अनुमति के बिना भुगतान किए जाने का मामला भी सामने आया है। जांच में यह भी पाया गया कि बिना अवकाश स्वीकृति के अग्रिम वेतन आहरण किया गया।
राज्य शासन ने इन मामलों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदाचार माना है। इसके तहत विकास पाटले को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा नियम 2017 के नियम 33 तथा सूर्यकिरण चिडेम को नगर पालिक कर्मचारी सेवा नियम 1968 के नियम 53 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है।