1 लाख रूपए रिश्वत लेते जनपद पंचायत का सीईओ समेत तीन को पकड़ा, चेक के एवज में मांगी थी घूस; ACB ने की बड़ी कार्रवाई

Edited By Vandana Khosla, Updated: 16 Jun, 2026 10:06 AM

three people including the ceo of a janpad panchayat caught accepting a bribe

जांजगीरः छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने रिश्वत लेने के आरोप में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, एसीबी के दल ने सोमवार को सक्ती...

जांजगीरः छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने रिश्वत लेने के आरोप में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, एसीबी के दल ने सोमवार को सक्ती जिले में कार्रवाई कर जनपद पंचायत सक्ती के सीईओ निखिल कश्यप, सहयोगी लिपिक अविनाश ठाकुर और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लच्छन भानु को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

दरअसल, प्रार्थी अरुण भारद्वाज ने एसीबी बिलासपुर में शिकायत की थी कि उसकी माता जिले के लिमतरा गांव की सरपंच है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पंचायत के लिए निर्मला घाट और नाली निर्माण आदि के कार्य के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है, जिसमें से आठ लाख रुपये का चेक जनपद पंचायत सक्ती से जारी हो चुका है, शेष 12 लाख रुपये का चेक जारी कराने के लिए उसकी माता ने उसे जनपद पंचायत सक्ती जाकर आगे की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया था।

जब अरुण ने शेष बचे 12 लाख रुपये का चेक जारी करने के लिए सीईओ निखिल कश्यप और उनके लिपिक अविनाश ठाकुर से निवेदन किया तब उन्होंने चेक जारी करने के एवज में दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की शिकायत के बाद उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी अविनाश ठाकुर अपने कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लच्छन के माध्यम से पूर्व में ही एक लाख रुपये ले चुका था।

शेष एक लाख रुपये की राशि देने के लिए आज प्रार्थी को जनपद कार्यालय सक्ती भेजा गया। सीईओ निखिल कश्यप ने रिश्वत के एक लाख रुपये को लिपिक अविनाश ठाकुर को लेने के लिए कहा तथा ठाकुर ने उसे लच्छन को लेने के लिए कहा। जैसे ही लच्छन ने पैसा लिया तब एसीबी के दल ने तीनों को पकड़ लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

 

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