Edited By Desh Raj, Updated: 27 Feb, 2026 09:54 PM

जावद में एक बडा फैसला हुआ है। जावद की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए दो तस्करों को 31 - 31 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सश्रम के कारावास और 3.25000 -325000 रूपये के अर्थदंड का भी फरमान सुनाया है।
जावद (सिराज खान): जावद में एक बडा फैसला हुआ है। जावद की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए दो तस्करों को 31 - 31 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सश्रम के कारावास और 3.25000 -325000 रूपये के अर्थदंड का भी फरमान सुनाया है।
यह अब तक के तस्करों को दी जाने वाली सजा मे सबसे बड़ी कारावास की सजा है, प्रकरण मे शासन की और से पैरवी करने वाले केंद्रीय नारकोटिक्स के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया की जिला अफीम अधिकारी नीमच के कार्यालय पर गुप्त सूचना मिली थी की एक अशोक लीलेण्ड ट्रक मे नयागांव के आसपास अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित डोडाचुरा की अन्तराज्जीय तस्करी की जाने वाली है।
गुप्त सूचना पर सी. बी. एन. ने एक टीम का गठन किया था और दिनांक 21.11.2022 को सुबह लगभग 5 बजे टीम ने नयागांव रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी की तो एक ट्रक नीमच की तरफ से आता दिखा जिसका पीछा करके उसको नयागांव टोल टेक्स नाके पर रोका गया ट्रक को एक आरोपी राजमल चला रहा था और उसका साथी भेरलाल सीट पर साइड मे बैठा था।
नारकोटिक्स के अधिकारियों ने ट्रक को उप नारकोटिक्स आयुक्त के कार्यालय लाकर उसकी तलाशी ली तो ट्रक मे 581 कट्टे रखे मिले । 581 कट्टों मे से 375 कट्टों मे नमक भरा था और शेष 206 काले रंग के कट्टों मे कुल 4109 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा भरा हुआ था। एक हरे रंग की थैली मे कुल 5 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी, इस प्रकार से नमक की आड़ मे अफीम और डोडाचुरा की तस्करी करके उसे राजस्थान के जोधपुर ले जाया जा रहा था।
नारकोटिक्स के अधिकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करके ट्रक जप्त किया था, इस पर विशेष न्यायालय मे जाँच पूरी करके सभी महत्वपूर्ण 8 गवाहों के बयान करवाकर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करवाया गया और आरोपियों के विरुद्ध विशेष लोक अभियोजक द्वारा दंड के लिए कोर्ट मे तर्क रखे गए की आरोपियों के पास भारी मात्रा मे मादक पदार्थ पाया गया है।
आरोपी राजमल उर्फ़ राजू पिता नारायण सिंह उम्र 40 वर्ष और भेरूलाल पिता नाथूलाल भील उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी ग्राम दाता तहसील कपासन जिला चित्तोड़गढ़ राजस्थान को धारा 8{सी }/18.बी. एन. डी. पी. एस. एक्ट के अन्तर्गत 20 _20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.25000-1.25000 लाख रूपये अर्थदंड और धारा 8. सी.15.सी. एन. डी. पी. एस. एक्ट के अंतर्गत 11-11वर्ष के सश्रम कारावास और 2_2 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। दोनों आरोपियों को 31 -31 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।