2024 से जुड़े केस में बुरे फंसे MP के कैबिनेट मंत्री! कोर्ट ने भेजा नोटिस

Edited By meena, Updated: 06 Mar, 2026 08:47 PM

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मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राष्ट्रध्वज के कथित अपमान से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अदालत ने मंत्री को आगामी....

भोपाल: मध्यप्रदेश के कैबिनेट परिवहन मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राष्ट्रध्वज के कथित अपमान से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अदालत ने मंत्री को आगामी 7 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

2024 की तिरंगा रैली से जुड़ा मामला

यह मामला वर्ष 2024 में आयोजित एक तिरंगा रैली के दौरान राष्ट्रध्वज के कथित अपमान से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रैली के दौरान परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने राष्ट्रध्वज के सम्मान से संबंधित निर्धारित नियमों और मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया।

नरसिंहपुर निवासी ने किया परिवाद

इस मामले में नरसिंहपुर निवासी कौशल सिलावट ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में कहा गया कि रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जो कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े नियमों का उल्लंघन है।

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अदालत ने लिया संज्ञान

प्रारंभिक सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर ने मामले में संज्ञान लेते हुए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें 7 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को निर्धारित की गई है। मंत्री की उपस्थिति के बाद अदालत आगे की न्यायिक प्रक्रिया और मामले की अगली कार्रवाई तय करेगी।

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