Edited By Vikas Tiwari, Updated: 12 Feb, 2026 07:03 PM

छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक और व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शासन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत राज्य सरकार के वे सभी...
रायपुर (पुष्पेंद्र सिंह): छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक और व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शासन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत राज्य सरकार के वे सभी नियमित कर्मचारी, जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में संचालित होगा, उन्हें ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत उन्नत और निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को 1.25 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा, 1.25 करोड़ रुपए तक स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर तथा 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा ‘गोल्डन आवर’ सुविधा के तहत 1 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सिर्फ बीमा ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विशेष लाभ भी दिए जाएंगे। योजना के तहत बालिका विवाह के लिए 10 लाख रुपए तक का लाभ और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
यह एमओयू 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंचल प्रबंधक श्री वी. वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। राज्य सरकार ने इसे कर्मचारियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और लाभप्रद बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।