मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपी बरी, कांग्रेस पर भड़के विधायक रामेश्वर शर्मा

Edited By Himansh sharma, Updated: 31 Jul, 2025 12:42 PM

all seven accused including sadhvi pragya acquitted in malegaon blast case

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है।

भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि “हिंदू कभी आतंकवादी नहीं था, न है और न रहेगा। कांग्रेस ने इस्लामिक आतंकवाद पर पर्दा डालने के लिए जानबूझकर 'हिंदू आतंकवाद' शब्द गढ़ा। 

यह हिंदू समाज के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश थी।” उन्होंने मांग की कि कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह को देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। विधायक ने कहा कि इस फैसले से सच सामने आ गया है और कांग्रेस की राजनीति उजागर हो गई है।

PunjabKesariआपको बता दें कि इस मामले में 17 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। एनआईए की विशेष अदालत के जज लाहोटी ने आदेश सुनाते हुए दो टूक कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म आतंक की पैरवी नहीं करता। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस केस में फेक नैरेटिव’ बनाने का प्रयास किया गया।

इसी के साथ कोर्ट ने पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। जज लहोटी ने फैसला देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

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