भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा पर अभद्र टिप्पणी, सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में FIR

Edited By meena, Updated: 14 Jul, 2026 01:58 PM

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पुरंदर मिश्रा के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की...

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पुरंदर मिश्रा के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। भाजपा पार्षद महेश कुमार ध्रुव की शिकायत पर पुलिस ने कारर्वाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 तथा 353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

शिकायत में कहा गया है कि गत 10 जुलाई को फेसबुक पर 'ललित टांडी' नामक अकाउंट से रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पोस्ट के माध्यम से विधायक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने तथा समाज में उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित फेसबुक पोस्ट, अकाउंट तथा अन्य तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कारर्वाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक हस्तियों के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने की शिकायत मिलने पर प्रचलित कानूनों के तहत आवश्यक कारर्वाई की जाती है। फिलहाल इस प्रकरण में विवेचना जारी है। 

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