Edited By meena, Updated: 16 Aug, 2019 04:49 PM

प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को चुनौती देने का मामला पर सुनवाई फिलहाल रुक गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सख़्त निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त को करने की बात कही है। इस के लिए कोर्ट ने ओबीसी को...
जबलपुर: प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को चुनौती देने का मामला पर सुनवाई फिलहाल रुक गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सख़्त निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त को करने की बात कही है। इस के लिए कोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाली सभी याचिकाओं को आपस में लिंक कर दिया गया है। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

बता दें कि OBC को आरक्षण देने वाली अब तक चार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें दलील दी गई है कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के बाद 63 फीसदी आरक्षण हो जाएगा जबकि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है, विधानसभा में इस सम्बन्ध में बिल पास किया गया है। इसके बाद से ही हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है।