दुष्कर्म के आरोपी की फांसी पर मुहर के लिए मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Edited By suman, Updated: 22 Aug, 2018 10:58 AM

high court extends case for stamping

मध्यप्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील में 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा पर मुहर के लिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी ए

जबलपुर : मध्यप्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील में 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली फांसी की सजा पर मुहर के लिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं जस्टिस एके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है। मामले के अनुसार रहली में रहने वाले भागीरथ नारान उर्फ भग्गी पर आरोप है कि 21 मई 2018 को बाजार जा रही एक मासूम को नमकीन देने का लालच देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की। आरोपी लड़की को उस समय बहला-फुसला कर मंदिर ले गया।
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जब वह कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थी। आरोपी द्वारा जबरदस्ती करने पर लड़की जोर से चिल्लाई। आवाज सुनकर लोग मंदिर की ओर भागे। लोगों को आता देखकर आरोपी जंगल में भाग गया। पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सागर जिले की रहली कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के इस घृणित कार्य से मासूम गुमसुम हो गई है और वह किसी से बात नहीं कर रही। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी ने लोगों के सामाजिक और आस्था के केन्द्र में ऐसा घृणित कार्य किया जिसके लिए उसे सजा देना जरूरी है।

 

 

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