मुश्किल में BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा, हाई कोर्ट ने किया नोटिस जारी

Edited By meena, Updated: 02 Aug, 2019 10:33 AM

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भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से मुश्किलों से घिर गई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है...

भोपाल: भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से मुश्किलों से घिर गई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

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दरअसल, भोपाल से एक पत्रकार राजेश दीक्षित ने एक मतदाता की हैसियत से साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगे थे इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और धार्मिक भाषण दिए जबकि अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद पर बयान देने के झूठे आरोप लगाए।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के अनुसार कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस चुनाव याचिका पर साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को की जाएगी।

गौरतलब है कि, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को 3 लाख 64 हजार 822 वोटों से हराया था।

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