Edited By meena, Updated: 25 Sep, 2019 12:10 PM
केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जबाव मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते...
जबलपुर: केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जबाव मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किए। सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
जनहित याचिका में दलील दी कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को संशोधित कर अधिक सख्त व प्रभावी बनाने के बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। अब तक प्रदेश के कई राजनेता व सीएम एक्ट को लेकर अलग-अलग बयान दे चुके हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनकर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर समेत अन्य से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को रखी गई है।
राज्य कम नहीं कर सकता जुर्माना
वहीं याचिकाकर्ता ने ये दलील भी दी कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों को प्रदेश सरकार बदल नहीं सकती है, बेशक जुर्माने की राशि को बढ़ा ज़रूर सकती है लेकिन घटा नहीं सकती।