Edited By Desh sharma, Updated: 30 Jan, 2026 06:50 PM

मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक बड़ा मामला सामने आय़ा है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। कटा - फटा झंडा फहराने पर सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामला कटनी जिले के प्राथमिक शाला अमाड़ी का है।
कटनी (संजीव वर्मा): मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक बड़ा मामला सामने आय़ा है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। कटा - फटा झंडा फहराने पर सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामला कटनी जिले के प्राथमिक शाला अमाड़ी का है।
कटा - फटा झंडा फहराने पर सहायक शिक्षक को निलंबित
दरसअल राष्ट्रीय ध्वज संहिता के उल्लंघन पर जिला शिक्षा अधिकारी राजेश अग्रहरी ने विकासखण्ड बहोरीबंद के प्राथमिक शाला अमाड़ी के सहायक शिक्षक राकेश श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के बाद की गई है।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के फहराया था कटा-फटा झंडा
शाला प्रभारी सहायक शिक्षक श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर विद्यालय शासकीय प्राथमिक शाला अमाड़ी में कटा-फटा राष्ट्रीय ध्वज को फहाराया गया था। सहायक शिक्षक श्रीवास्तव का यह कदाचरण भारतीय ध्वज संहिता 2002 के विपरीत है।
जिला शिक्षा अधिकारी अग्रहरी ने सहायक शिक्षक श्रीवास्तव के इस कृत्य को घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता माना। जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित उपनियमों के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसके बाद शासकीय प्राथमिक शाला अमाडी के सहायक शिक्षक श्रीवास्तव को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक राकेश श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद नियत किया गया है। इस दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।