पति के साथ सो रही महिला को उठा ले गए दो हैवान, गैंगरेप के बाद उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

Edited By meena, Updated: 17 Jul, 2026 03:27 PM

life imprisonment for the accused in the gang rape and murder case

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की जिला अदालत ने वर्ष 2022 में चिचोली थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए...

बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की जिला अदालत ने वर्ष 2022 में चिचोली थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने करीब चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, बार-बार दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने के अपराध में विभिन्न अवधियों के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2022 में चिचोली थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता अपने पति के साथ घर में सो रही थी। अगले दिन वह घर से लापता मिली। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा तलाश के दौरान उसका शव गांव के समीप एक नाले में मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पोस्टमाटर्म रिपोर्ट में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले प्रमाण और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चिकित्सीय, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, बार-बार दुष्कर्म के अपराध में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा साक्ष्य मिटाने के अपराध में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना निर्धारित अवधि में जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने पैरवी की।

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