Edited By Himansh sharma, Updated: 22 Jan, 2026 12:53 PM

मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है।
भोपाल/भिंड। मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। जमानत राशि 500 रुपए रखी गई है। पुलिस अब उन्हें तलाश रही है, क्योंकि कोर्ट में वे पेश नहीं हुए हैं।
यह वारंट लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े मामले में जारी हुआ है। भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने 4 मई 2024 को पटवारी पर मामला दर्ज किया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने पटवारी को 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस भेजा था, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। ऐसे में अब जमानती वारंट जारी किया गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी 2026 को होगी। जमानती होने के कारण पटवारी 500 रुपए जमा कर रिहा हो सकते हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान उनका कोर्ट में हाज़िरी देना अनिवार्य होगा।