हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 23 हजार रोजगार सहायकों के Transfer पर ब्रेक, मनरेगा आयुक्त से 4 हफ्ते में जवाब तलब!

Edited By Himansh sharma, Updated: 23 Feb, 2026 03:48 PM

mp high court halts transfer of 23 000 employment assistants

मध्य प्रदेश के लगभग 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है.

सिंगरौली (अंबुज तिवारी): मध्य प्रदेश के लगभग 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है.मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगत की सिंगल बेंच ने ग्राम रोजगार सहायकों से जुड़ी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 फरवरी 2026 को यह फैसला दिया है.जिसके बाद पूरे मप्र में ग्राम रोजगार सहायकों का स्थानांतरण अगली सुनवाई तक नहीं किया जा सकेगा.

जबलपुर उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद मप्र की पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक राहत महसूस कर रहे हैं.हालांकि कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक यह राहत दी है.

ये है पूरा मामला

उच्च न्यायालय में मप्र के सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत सरौंधा में पदस्थ रोजगार सहायक अमित मिश्रा व अन्य ने ग्राम जुलाई 2025 में जारी रोजगार सहायकों की सेवा से जुड़ी मार्गदर्शिका के खिलाफ यह याचिका दायर की थी.जिनसे मुख्य रूप से स्थानांतरण से जुड़े बिंदु पर हाइकोर्ट ने राहत प्रदान की है.

उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोपेश यश तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मनरेगा कमिश्नर और सरकार के मुख्य सचिव से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी.

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