महिला का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में अस्पताल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By PTI News Agency, Updated: 20 May, 2022 09:48 PM

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भोपाल, 20 मई (भाषा) मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हिंदू महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में एक अस्पताल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भोपाल, 20 मई (भाषा) मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हिंदू महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में एक अस्पताल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि निहाल खान के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

भोपाल के अशोका गार्डन थाने के निरीक्षक आलोक श्रीवास्तव ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
अधिकारी ने बताया कि 28 वर्षीय महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि खान ने अपनी मुस्लिम पहचान छुपाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब उसके साथ विवाह करने से पहले उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है।
श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित महिला फिजियोथेरेपिस्ट है और शादी के एक महीने बाद ही 2018 में अपने पहले पति से अलग हो गई थी। उसके बाद वह खान से मिली।
मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम गलत बयानी, प्रलोभन, धमकी या बल का उपयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती शादी या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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