शादी के बाद बहू का नया ड्रामा: बोली मुस्लिम धर्म अपनाओ बाबा की इबादत करो, वरना काट लूंगी नस”

Edited By Himansh sharma, Updated: 20 Aug, 2025 07:16 PM

woman did new drama after marriage in indore

अप्रैल 2022 में मरीमाता क्षेत्र की हिंदू युवती का विवाह एरोड्रम क्षेत्र के एक युवक से हुआ था

इंदौर। (सचिन बहरानी): मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शादी के कुछ दिन बाद एक महिला अलग-अलग तरह की बातें करने लगी, महिला ससुराल बालों और पति से बोली – "मुस्लिम धर्म अपनाओ" : पति को कभी ताबीज पहनाती तो कभी भभूत लगाती; ससुराल पक्ष ने जिला कोर्ट के माध्यम से सुरक्षा की मांग की है। दरअसल, एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से पीड़ित पक्ष ने इंदौर जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। मरीमाता क्षेत्र में रहने वाली एक बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मंगलवार को केस दर्ज किया गया। आरोप है कि विवाह के बाद हिंदू महिला ने अपने ही हिंदू पति और ससुराल पर धर्म बदलने का दबाव बनाया और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना दी।

अप्रैल 2022 में मरीमाता क्षेत्र की हिंदू युवती का विवाह एरोड्रम क्षेत्र के एक युवक से हुआ था। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला 15-20 दिन ही घर पर रही। इस दौरान वह अपने मुस्लिम दोस्त की बातों में आकर उसी धर्म की बातें करने लगी और मुस्लिम धर्म की इबादत करने लगी। वह जावरा दरगाह जाकर ताबीज, भभूत और फल लाकर पति पर जबरदस्ती लगाने लगी। धर्म परिवर्तन से मना करने पर महिला ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की धमकी दी थी।

एक दिन मायके जाने का कहकर बहू जावरा की दरगाह चली गई। जब इस बात को लेकर सास और पति ने टोका तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने कहा कि उन्हें भी बाबा की इबादत करना चाहिए। वह हिंदू धर्म पर टीका-टिप्पणी करने लगी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगी।

PunjabKesariकेस दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

2024 में पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई थी और एरोड्रम थाने में मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद भी बहू लगातार ससुराल पर दबाव बनाती रही। तब परिवार ने एडवोकेट डॉक्टर रुपाली राठौर के माध्यम से जिला न्यायालय, इंदौर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने पूरा मामला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सौंपा। गोपनीय जांच रिपोर्ट में बहू द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि हुई। इस आधार पर अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए बहू को नोटिस जारी किया है।

Related Story

    Trending Topics

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!