ADM कोर्ट ने रेत माफिया पर ठोका 280 करोड़ का जुर्माना, नहीं भरा तो होगी संपत्ति कुर्क

Edited By meena, Updated: 30 Dec, 2019 12:06 PM

adm court fined 280 million on sand mafia

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में अब तक की सबसे बड़ी जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसमें रेत माफिया संतोष राज त्रिवेदी पर अपर कलेक्टर केडी त्रिपाठी के न्यायालय में चल रहे प्रकरण में 280 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एडीएम कोर्ट से जो...

होशंगाबाद(गजेंद्र राजपूत): मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में अब तक की सबसे बड़ी जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसमें रेत माफिया संतोष राज त्रिवेदी पर अपर कलेक्टर केडी त्रिपाठी के न्यायालय में चल रहे प्रकरण में 280 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एडीएम कोर्ट से जो जुर्माना हुआ है उसे 30 दिन के अंदर जमा करना है 280 करोड़ का जुर्माना नहीं जमाकर पाता है तो संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

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आपको बता दे की मई 2019 में निम्सड़िया की अवैध खनन रेत खदान पर जिला प्रशासन कार्रवाई की थी। तवा व नर्मदा नदी की रेत पीला सोना के नाम से जानी जाती है। इस पर मई माह में रेत खनन को रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने खदान पर छापा मारा था। इस दौरान बनाया गया पंचनामा और खनन नपती के आधार पर अवैध खनन मानते हुए कोर्ट ने मूल रॉयल्टी का 120 गुना यानी 280 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है।

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कोर्ट ने 2.33 लाभ घन मीटर अवैध खनन माना है। करीब 7 माह के बाद एडीएम कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया है। एडीएम कोर्ट से जो जुर्माना हुआ है उसे 30 दिन के अंदर जमा करना है 280 का जुर्माना नहीं जमाकर पाता है तो संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
 

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