भय्यू महाराज आत्महत्या मामला: कोर्ट ने पुलिस को दिए आदेश 25 नवंबर तक पेश करे केस डायरी

Edited By meena, Updated: 22 Nov, 2019 01:04 PM

bhayu maharaj suicide case

उदय सिह देशमुख उर्फ भय्यू जी महाराज की आत्महत्या मामले में इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को केस डायरी पेश करने को कहा है। पुलिस को केस डायरी 25 नवंबर तक पेश करनी होगी। केस की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार करोरिया ने बुधवार को शुरू...

इंदौर: उदय सिह देशमुख उर्फ भय्यू जी महाराज की आत्महत्या मामले में इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को केस डायरी पेश करने को कहा है। पुलिस को केस डायरी 25 नवंबर तक पेश करनी होगी। केस की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार करोरिया ने बुधवार को शुरू हुए गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। बचाव पक्ष ने अदालत से पुलिस से केस तलब करने की गुजारिश की थी। केस की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। 

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आत्महत्या के चौकान्ने वाले कारण
उनकी आत्महत्या करने की वजह को कई बिंदुओं से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा था कि उनकी केयर टेकर पलक पुराणिक की नजर उनकी सैकड़ों करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति पर थी। यही कारण है कि उसने भय्यू महाराज को ब्लैकमेल किया। पलक भय्यू जी को अपना जीवन साथी बनाकर रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ की मालकिन बन जाना चाहती थी।

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गौरतलब है कि 50 वर्षिय भय्यू जी महाराज ने 12 जून 2018 को अपने बंगले में रिवॉल्वर से कथित तौर पर खुद को मार कर आत्महत्या कर ली थी। इसके लिए बेटी कुहू और दूसरी पत्नी आयुषी के बीच विवाद को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ स्थितियां साफ हुई और उनकी सबसे करीबी ही उनकी मौत का कारण निकले।

 

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