अब MP होगा कोरोना मुक्त, राज्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 लागू

Edited By meena, Updated: 10 Apr, 2020 12:31 PM

epidemic disease act 2020 will be implemented in the state

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 लागू कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति संस्था या संगठन COVID-19 के संबंध में कोई भी जानकारी शासकीय या प्रशासकीय स्वीकृति के बगैर इलेक्ट्रॉनिक...

भोपाल(इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 लागू कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति संस्था या संगठन COVID-19 के संबंध में कोई भी जानकारी शासकीय या प्रशासकीय स्वीकृति के बगैर इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करता है तो विभाग द्वारा विनियमन के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जायेगा। बिना स्वीकृति के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबर प्रकाशित नहीं होगी।

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आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 423 केस सामने आ चुके हैं। जिनमें से 33 लोगों की मौत हाे चुकी हैं। राज्य के विदिशा जिले में एक दिन में 10 नए संक्रमित मिले हैं। 2 मरीज पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कुल मामले 12 हो गए। इंदौर में गुरुवार को 22 नए संक्रमित मिले। वहां अब तक 235 संक्रमित और 23 मौतें हो चुकीं। जबकि भोपाल में 99 संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 1 की मौत हो चुकी है। शासन प्रशासन रात दिन कोरोना से निपटने की तैयारियों में जुटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) के तहत पूरे प्रदेश में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इसके तहत अब लोग घर से बाहर बिना मास्क के नहीं निकल सकेंगे। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 20 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिलने पर 46 बस्तियों को हॉटस्पॉट मानकर सील करने के आदेश दिए हैं।

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