सरकार ने अतिथि शिक्षकों से छीनी यह सुविधा, नाराज शिक्षकों ने दी कोर्ट जाने की धमकी

Edited By meena, Updated: 14 Jan, 2020 12:31 PM

the government snatched this facility from guest teachers

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बताया जा रहा है कि अब से अतिथि शिक्षकों को संविदा वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। सभी अतिथि शिक्षकों को सामान्य अभ्यर्थी की तरह परीक्षा में शामिल...

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बताया जा रहा है कि अब से अतिथि शिक्षकों को संविदा वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। सभी अतिथि शिक्षकों को सामान्य अभ्यर्थी की तरह परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दी। इस फैसले से नाराज अतिथि शिक्षकों ने कोर्ट का सहारा लेने की बात कही है।

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जानकारी के अनुसार, अतिथि शिक्षकों के तक संविदा वर्ग-1 और वर्ग-2 शिक्षक पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को 25 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट दी गई थी। वहीं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिला था। लेकिन अब अतिथि शिक्षकों को वर्ग-3 यानी कि प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। 

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विभाग के इस फैसले से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है और उन्होंने कोर्ट जाने की धमकी दी है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि यह अन्याय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरुरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वही उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की भी बात कही है।

 

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