Edited By meena, Updated: 30 Aug, 2019 09:30 AM
मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में आवारा मवेशियों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि निजात पाने के लिए धारा 144 लगानी पड़ रही है। गुरुवार देर शाम जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने यह आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत मवेशी मालिक अब सार्वजनिक जगहों पर या सड़कों पर अपने...
जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में आवारा मवेशियों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि निजात पाने के लिए धारा 144 लगानी पड़ रही है। गुरुवार देर शाम जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने यह आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत मवेशी मालिक अब सार्वजनिक जगहों पर या सड़कों पर अपने मवेशियों को खुला नहीं छोड़ सकेंगे। जिन मवेशियों के मालिक इसकी अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका निगम कमिश्नर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिले में घमते मवेशियों की वजह से लोक संपत्ति व मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए जबलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने दंड प्रक्रिया प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और ना ही सड़कों पर आने दें। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
बरसात में बढ़ जाता है मवेशियों का आतंक
दरअसल बरसात के दिनों में जगह जगह पानी भर जाता है। जिसकी वजह से मवेशी गिले स्थान को छोड़कर सड़कों पर आ जाते हैं। इससे न केवल सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होती है बल्कि मवेशियों की जान को खतरा भी होता है। रोड एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। मवेशियों के झुंड सड़कों पर डेरी लगा लेते हैं। जो दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते हैं और कई बार इनकी वजह से गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है।