Edited By meena, Updated: 16 Sep, 2021 06:06 PM

भोपाल की विशेष अदालत ने 11 साल पुराने मामले में रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया को डेढ साल की सजा सुनाई। पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 11 साल पहले एक हादसे के दौरान टीआई की वर्दी पकड़ कर गाली गलौज किया था। विशेष...
रीवा(सुभाष मिश्रा): भोपाल की विशेष अदालत ने 11 साल पुराने मामले में रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया को डेढ साल की सजा सुनाई। पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 11 साल पहले एक हादसे के दौरान टीआई की वर्दी पकड़ कर गाली गलौज किया था। विशेष लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि 21 वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने निर्णय दिया। उन्हे 2, हजार रूपये का आर्थिक दंड भी दिया गया है।

ये है मामला
घटना 2 जून 2010 की है रात करीब सवा 8 बजे अतरैला बाजार में एक दुकान मे आग लगी थी। थाना प्रभारी दिनेश रावत अपनी टीम के साथ मौके पर आग बुझा रहे थे। इसी दौरान पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया पहुच गये और उन्होने टीआई को अपने पास बुलाया। टीआई के वहां पहुंचने पर उन्होने गाली देते हुए कहा कि वर्दी उतरवा दूंगा। इस पर टीआई ने पूछा कि मेरी क्या गलती है आप गालियां क्यों दे रहे हैं? इससे नाराज होकर पूर्व विधायक ने टीआई का गला दबाना शुरू कर दिया। उनके साथ अन्य लोगों ने भी गाली गलौज की। एसडीओपी के आने के बाद राजकुमार उरमलिया अपने गनमैन ड्राईवर के साथ चले गये। इसके बाद टीआई ने रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज कराई। टीआई का मेडिकल भी कराया गया था। बयान के आधार पर मंगलवार को राजकुमार उरमलिया को दो अलग अलग सजा सुनाई गई। इसमें एक साल की सजा और 1 हजार का अर्थदंड लगाया गया। इसके साथ 6 महीने का सश्रम करावास व 1 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।