Edited By Vikas kumar, Updated: 12 Sep, 2019 11:52 AM

जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी की निर्वाचित अध्यक्ष अमिता अरोरा पर सरकार द्धारा लगाए गए सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए राज्य शासन के निर्णय को खारिज कर उन्हें फिर से नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बने रहने के आदेश जारी किए हैं..
सीहोर: जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी की निर्वाचित अध्यक्ष अमिता अरोरा पर सरकार द्धारा लगाए गए सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए राज्य शासन के निर्णय को खारिज कर उन्हें फिर से नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बने रहने के आदेश जारी किए हैं।

बीजेपी नेत्री अमिता अरोरार के पति ने जसपाल अरोरा ने बताया कि सरकार ने झूठे आरोप लगाकर अमिता अरोरा को नगर पालिका अध्यक्ष पद से हटाया था। सरकार ने आनन-फानन में कांग्रेस की पार्षद नमिता राठौर को अध्यक्ष पद पर मनोनित किया था। बीजेपी नेत्री अमिता अरोरा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसकी सुनवाई 4 सिंतबर को कोर्ट ने सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें नपाध्यक्ष सीहोर के पद पर बहाल किया है।

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी की निर्वाचित अध्यक्ष अमिता अरोरा ने नगरपालिका परिषद पहुंच कर अपनी ज्वाइंनिंग दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर बीजेपी के अध्यक्षों को पद से हटा कर कांग्रेस समर्थित लोगों को पद पर काबिज करा रही है। उन्होंने आगे कहा मैंने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अपनी पुनः अपनी आमद नगरपालिका परिषद में दी है। मैं शहर में विकास के कार्य प्राथमिकता से करवाऊंगी और शहर को आदर्श बनाऊंगी।