MP पुलिस अफसरों के लिए राहत भरा बड़ा फैसला,अब नहीं रुकेगा प्रमोशन, कर्मचारी हक में केंद्र और राज्य सरकार को अहम आदेश

Edited By Desh sharma, Updated: 13 Jan, 2026 11:13 PM

major relief for mp police officers

मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के लिए एक खुशी की खबर है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के इस आदेश के बाद पुलिस अफसरो की चेहरे पर रौनक आनी तय है। दरअसल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने अपने अहम आदेश मे केंद्र और राज्य सरकारों को कैडर रिव्यू को लेकर...

(जबलपुर): मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के लिए एक खुशी की खबर है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के इस आदेश के बाद पुलिस अफसरो की चेहरे पर रौनक आनी तय है। दरअसल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने अपने अहम आदेश मे केंद्र और राज्य सरकारों को कैडर रिव्यू को लेकर बहुत अहम आदेश दिया है।

CAT ने कहा है कि ये केंद्र और राज्य सरकारों का अनिवार्य दायित्व है कि वे हर पांच साल में कैडर रिव्यू करें। इस महत्वपूर्ण काम में देरी को प्रशासनिक स्तर पर सुस्ती या निष्क्रियता कहकर टाला नहीं जा सकता। आगे अधिकरण ने कहा कि  कैडर रिव्यू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे औपचारिक या अपनी मर्जी से किया जाए।

सेंट्रल ट्रिब्यूनल ने केंद्र और राज्य सरकारों को 120 दिनों के अंदर अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन ने इस मसले को उठाया था

आपको बता दें कि कैडर रिव्यू का ये मुद्दा  मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन ने उठाया था। एसोसिएशन ने कहा था कि भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम 1954 के मुताबिक हर पांच साल में कैडर रिव्यू होना जरूरी है, लेकिन ये काम पिछले बीस सालों से लगातार अटक रहा है। दूसरे राज्यों की तुलना में MP के अधिकारी इसी लेट लतीफी और प्रशासनिक सुस्ती की वजह से काफी पीछे रह गए हैं।

ट्रिब्यूनल ने इस देरी को अधिकारियों के भविष्य के साथ  खिलवाड़ बताया है। बेंच ने कहा कि पांच साल में कैडर रिव्यू करना कोई औपचारिक नहीं, बल्कि एक दायित्व है। लिहाजा  राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को इस आदेश से काफी राहत मिल सकती है।

क्या है केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण?

आपको बता दें कि Central Administrative Tribunal (CAT)  भारत सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए 1985 में स्थापित एक अर्ध-न्यायिक  निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें तेज़ी और प्रभावी ढंग से न्याय दिलाना है।

 

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