सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः नीतू परमार बन सकेंगी मुल्ताई नपा अध्यक्ष, वर्षा गढ़ेकर की याचिका खारिज

Edited By Vandana Khosla, Updated: 17 Apr, 2026 04:40 PM

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बैतूलः मध्यप्रदेश में बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद नीतू परमार के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वर्षा गढ़ेकर ने छह अप्रैल 2026...

बैतूलः मध्यप्रदेश में बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद नीतू परमार के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वर्षा गढ़ेकर ने छह अप्रैल 2026 को दिए गए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे प्रारंभिक सुनवाई में ही निरस्त कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत भी नहीं दी गई। इससे पहले हाईकोर्ट ने लगभग 90 दिनों की सुनवाई के बाद विस्तृत आदेश जारी कर नीतू परमार के पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें पुन: अध्यक्ष पद संभालने की अनुमति दी थी। बताया गया है कि नीतू परमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केविएट दायर कर दी गई थी, ताकि बिना पक्ष सुने कोई आदेश पारित न हो सके। उनके पक्ष में अधिवक्ता जयवीर नागर और आकाश नागर ने पैरवी की थी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीतू परमार ने पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन देकर चार्ज सौंपने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे से भी शिकायत की है। उधर, समर्थकों का आरोप है कि आदेश के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी बना हुआ है।


 

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