चर्चित IAS संस्कृति जैन की सजा पर रोक, इस दलील के आधार पर हाईकोर्ट ने अधिकारी के हक में सुनाया फैसला

Edited By Desh Raj, Updated: 06 Feb, 2026 08:37 PM

the sentence of the well known ias officer sanskriti jain has been stayed

IAS संस्कृति जैन के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।  भोपाल नगर निगम की कमिश्नर, आईएएस संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। IAS Sanskriti Jain की सजा पर रोक लगा दी गई है।

(जबलपुर) : IAS संस्कृति जैन के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।  भोपाल नगर निगम की कमिश्नर, आईएएस संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। IAS Sanskriti Jain की सजा पर रोक लगा दी गई है।  भोपाल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डिवीज़न बैंच ने सिंगल बैंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें संस्कृति जैन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट  (अवमानना केस) का दोषी माना गया था। यहा संस्कृति जैन के लिए बड़े राहत वाला फैसला समझा जा रहा है।

IAS  संस्कृति जैन को सजा से मिली राहत

संस्कृति जैन मामले में पहले भोपाल नगर निगम की अपील पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हाईकोर्ट नहीं।  इसी आधार पर हाईकोर्ट ने संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराए जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले  सिंगल बैंच की सुनवाई में आईएएस संस्कृति जैन को न्यायालय की अवमानना  आरोप में सज़ा होने वाली थी।

नादिर कॉलोनी में बिल्डर मर्लिन बिल्डकॉन के अवैध निर्माण को तोड़ने से जुड़ा मामला

आपको बता दें कि यह मामला भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित नादिर कॉलोनी में बिल्डर मर्लिन बिल्डकॉन के अवैध निर्माण को तोड़ने से संबंधित है। नगर निगम ने पिछले साल 18 नवंबर 2025 को निर्माण गिराया था।  लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवैध निर्माण तोड़फोड़ गाइडलाइंस का पालन न होने पर सिंगल बेंच ने निगम को दोषी माना।  संस्कृति जैन ने डिवीजन बेंच में अपील कर सजा पर रोक मांगी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। लिहाजा  कोर्ट ने इस मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है।

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