स्टार प्रचारक मामले में कमलनाथ को बड़ी राहत, सुप्रीमकोर्ट ने EC के आदेश पर लगाई रोक

Edited By Vikas Tiwari, Updated: 02 Nov, 2020 03:56 PM

big relief for kamal nath in star promotional case

मध्यप्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीमकोर्ट ने कमलनाथ को राहत देते हुए चुनाव आयोग के स्टार प्रचारक पर रोक वाले मामले पर रोक लगा दी है। कांग्रेस सांसद वि ...

भोपाल (इजहार हसन खान): मध्यप्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीमकोर्ट ने कमलनाथ को राहत देते हुए चुनाव आयोग के स्टार प्रचारक पर रोक वाले मामले पर रोक लगा दी है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है, जिसे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने रीट्वीट करते हुए इसे कांग्रेस की जीत बताया है।
 


गौरतलब है कि बीते दिनों चुनाव आयोग के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। दरअसल कमलनाथ ने डबरा में चुनाव प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया गया औऱ कहा गया कि अब यदी कमलनाथ प्रचार करते हैं तो इसका खर्चा विधानसभा का प्रत्याशी वहन करेगा। जिसके बाद कमलनाथ ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने EC के इस फैसले पर रोक लगा दी। 

 

विवेक तन्खा ने ट्विटर पर दी जानकारी...
सुप्रीमकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के फैसले पर रोक की जानकारी कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने ट्विटर के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ को स्टार प्रचारक मानते हुए EC के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसके बाद कांग्रेस महासचिव ने ट्विटर के माध्यम से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल व विवेक तन्खा को बधाई दी।  


 

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