Edited By Vikas Tiwari, Updated: 19 Sep, 2025 12:56 PM

इंदौर में गुरुवार को चेक बाउंस के मामलों में पेशी के दौरान भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को कोर्ट में कड़ी फटकार लगी। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एमपी/एमएलए) देव कुमार की अदालत में पटवा से कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने विधायक पटवा से कहा...
इंदौर: इंदौर में गुरुवार को चेक बाउंस के मामलों में पेशी के दौरान भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को कोर्ट में कड़ी फटकार लगी। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एमपी/एमएलए) देव कुमार की अदालत में पटवा से कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने विधायक पटवा से कहा कि ‘आप इतने बड़े हो गए हैं कि टीआई को घर से भगाएंगे, वारंट तामील नहीं होने देंगे? आपके खिलाफ 19 स्थायी वारंट हैं, समझ गए।’ इसके बाद कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि ‘क्यों न इन्हें जेल भेजा जाए?’ यह सुनकर विधायक सहम गए और कोर्ट में पसीना पोंछते नजर आए।
तीन घंटे कोर्ट में ही रहे विधायक
विधायक पटवा को कोर्ट उठने तक करीब तीन घंटे कोर्ट रूम में ही बैठना पड़ा। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान उनके साथ आए साथी बाहर खड़े रहे और बार-बार उन्हें पानी पिलाते रहे। बाद में उनके वकील अभिनव मल्होत्रा ने बताया कि पेशी के बाद जमानत बांड भरवाकर पटवा की रिहाई कर दी गई।
कोर्ट ने मांगी पूरी जानकारी
कोर्ट ने पटवा का शपथ-पत्र बनाने के आदेश दिए, जिसमें उनका स्थायी और वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे। विधायक पटवा ने मीडिया से कहा कि नोटबंदी और कोरोना महामारी के दौरान कारोबारियों को मुश्किलें आईं। उनका व्यवसाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, पॉलिमर और फार्मा से जुड़ा है, जिसमें आर्थिक चुनौतियां सामने आईं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा भुगतान किया है और अब भी बाध्य हैं। मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही है। जो भी निर्णय होगा, हम मानेंगे।’