कांग्रेस MLA को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,चुनाव दौरान आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने,गलत जानकारी देने पर अहम फैसला

Edited By Desh Raj, Updated: 24 Feb, 2026 09:04 PM

congress mla gets a big blow from the supreme court

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक को SC से एक बड़ा झटका लगा है।  चुनाव याचिका मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका यानिकी...

 (बिलासपुर): छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक को SC से एक बड़ा झटका लगा है।  चुनाव याचिका मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका यानिकी (SLP) खारिज कर दी है। विधायक देवेंद्र यादव को ये बड़ा झटका माना जा रहा है।

बिलासपुर से जुड़े चुनाव याचिका मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के लिए यह झटका देने वाला फैसला समझा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करने के साथ ही अब हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

दरअसल विधायक देवेंद्र पर चुनाव के दौरान गलत जानकारी देने और आपराधिक रिकार्ड छुपाने का आरोप है। भिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय चुनाव हार गए थे। इसके बाद देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की।

आपको बता दें कि  यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया था।

आखिर क्या है पूरा मामला और इससे जुड़ा विवाद

आपको बता दें कि भिलाई नगर विधानसभा सीट से चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में चुनाव प्रक्रिया और नतीजे को लेकर कानूनी आधारों पर आपत्ति जताई गई थी। विधायक देवेंद्र यादव ने तो हाईकोर्ट में इस याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकारा नहीं था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है और सुनवाई का रास्ता भी साफ हो गया है।

अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज कर दी है तो ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही चलेगा। हाईकोर्ट अब चुनाव याचिका पर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के साथ ही मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी देखने को मिलेगी

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