Edited By Desh sharma, Updated: 31 Jan, 2026 12:35 AM

मध्य प्रदेश के खरगोन में विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कांग्रेस एमएलए के भांजे को मौत के घाट उतारने वाले दोस्तों पर ये फैसला आया है।
(खरगोन): मध्य प्रदेश के खरगोन में विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कांग्रेस एमएलए के भांजे को मौत के घाट उतारने वाले दोस्तों पर ये फैसला आया है। कांग्रेस एमएलए केदार डाबर के नाबालिग भांजे पर बीयर की बोतल से हमला करके उसके शव को पेड़ से लटकाने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस सनसनीखेज मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय, मंडलेश्वर के विशेष न्यायाधीश मसूद अहमद खान ने आरोपी यश उर्फ यासु पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने 17 वर्षीय अभिनय डाबर की हत्या का दोषी पाते हुए ये कड़ी सजा सुनाई। इसके साथ ही साक्ष्य नष्ट करने के अपराध में चार वर्ष के सश्रम कारावास भी सुनाया।
कैसे हुई थी वारदात, जांच में आया सामने
अभियोजन के अनुसार, 23 मार्च 2023 को अभिनय घर से बिस्टान नाका क्षेत्र कहकर बाइक पर निकला था। लेकिन फिर नहीं लौटा था। बाद में अपहरण का मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी यश पटेल और एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अभिनय को बुलाया था और तीनों ने खरगोन-बिस्टान रोड पर बैठकर शराब पी थी।
दोस्त ही बने थे दुश्मन
इस दौरान आरोपियों ने अभिनय से उसकी बुलेट कुछ दिनों के लिए मांगी थी लेकिन इंकार करने पर दोस्त गुस्से में आ गए और बीयर की बोतल से उसके सिर पर वार किया। बाद में रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को पेड़ से लटकाकर मोटरसाइकल लेकर फरार हो गए। लिहाजा अब स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।