इंदौर बिग ब्रेकिंगः कांग्रेस पार्षद रुबीना इक़बाल और फोजिया शेख पर मुकदमा दर्ज, वंदे मातरम नहीं गाने की सजा

Edited By Vandana Khosla, Updated: 15 Apr, 2026 10:46 AM

indore big breaking case filed against congress councilors

इंदौर (सचिन बहरानी): इंदोर में से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कांग्रेस पार्षद रुबीना इक़बाल और फोजिया शेख पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों महिला पार्षदों को नगर निगम बजट सत्र में वंदे मातरम नहीं गाने की सजा मिली है।

इंदौर (सचिन बहरानी): इंदोर में से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कांग्रेस पार्षद रुबीना इक़बाल और फोजिया शेख पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों महिला पार्षदों को नगर निगम बजट सत्र में वंदे मातरम नहीं गाने की सजा मिली है।

दरअसल, इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन के दौरान आठ अप्रैल को कांग्रेस की पार्षद फौजिया शेख अलीम ने इस्लामी मान्यताओं का हवाला देते हुए 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार कर दिया था। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाली एक अन्य पार्षद रुबीना इकबाल खान ने भी फौजिया के इस रुख का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर दिया था। वहीं, बजट सत्र के वीडियो वायरल होने के बाद देशभर में हंगामा हुआ था। इसके बाद भाजपा पार्षदों ने दोनों के खिलाफ एमजी रोड थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी।  

जानकारी के अनुसार, मामले में जांच के बाद कांग्रेस पार्षद रुबीना इक़बाल खान और फोजिया शेख अलीम के खिलाफ एमजी रोड थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहां दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीते दो दिनों में दोनों पार्षदों को पूछताछ के लिए तलब किया था और उनके बयान दर्ज किए गए थे। 

 

 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!