Edited By meena, Updated: 10 Oct, 2024 01:29 PM
मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद मध्य प्रदेश के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस...
भोपाल : मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद मध्य प्रदेश के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसका मतलब है कि आप अगर भोपाल में कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री प्रदेश के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में भी करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब कहीं से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करा सकेंगे। मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'Ease Of Living' लक्ष्य की पूर्ति एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों को 'ई-पंजीयन' और 'ई-स्टाम्पिंग' की सौगात देते हुए आज 'संपदा 2.0' का शुभारंभ करने जा रही है।
इस योजना के तहत अब प्रदेश में कहीं भी आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अभी तक नियम यह है कि प्रॉपर्टी जिस सब-रजिस्ट्रार के प्राधिकार में आती है, उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी ऑफिस में ही होती है। रजिस्ट्री के अलावा प्रॉपर्टी हस्तांतरण से अन्य काम भी किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में हो सकेंगे। इससे लोगों को रजिस्ट्री के लिए एरिया के हिसाब से तय सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। बता दें कि दिल्ली में भी यह पॉलिसी शुरू हुई थी सरकार ने इस पॉलिसी को Anywhere Registration Policy नाम दिया गया है।