मुरैना में आज से खुलेगी दुकानें, ऑड इवन के फार्मूले के साथ माननी होगी ये शर्तें

Edited By meena, Updated: 04 May, 2020 07:49 PM

shops will open in morena from today

मुरैना कंटेनमेंट एरिया के 10 वार्डों को छोड़कर गली मोहल्लों में संचालित दुकानें आज से खुलनी शुरु हो गई है। निगम के अंतर्गत ऑड-इवन के हिसाब से आज से दुकानें खोली जाएगीं। जिसमें  जिला मुख्यालय पर कंटेनमेंट एरिया के वार्ड क्रमांक...

मुरैना(गिर्राज शर्मा) मुरैना कंटेनमेंट एरिया के 10 वार्डों को छोड़कर गली मोहल्लों में संचालित दुकानें आज से खुलनी शुरु हो गई है। निगम के अंतर्गत ऑड-इवन के हिसाब से आज से दुकानें खोली जाएगीं। जिसमें जिला मुख्यालय पर कंटेनमेंट एरिया के वार्ड क्रमांक 8,9,10,15,19,20,21,45,46,47 में सभी व्यवसायिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। किन्तु इन वार्डों के अलावा अन्य वार्डों में गली एवं मोहल्लों के अंतर्गत संचालित हो रहीं समस्त दुकानें 5 मई 2020 सुबह 9 से 4 बजे तक खुलेंगी। यह निर्देश कलेक्टर प्रियंका दास ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एलके पाण्डे, एसडीएम मुरैना आरएस बाकना, नगर निगम कमिश्नर अमरसत्य गुप्ता, निगम के कार्यपालन यंत्री ललित शर्मा, फूड विभाग से अवनीश गुप्ता,  रेखा सोनी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।                
कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि निगम के अंतर्गत 8,9,10,15,19,20,21,45,46,47 वार्डोेंं को छोड़कर सदर बाजार, स्टेशन रोड़, एमएस रोड़, नैनागढ़ रोड़, अम्बाह रोड़, गल्र्स स्कूल रोड़, मिल एरिया रोड़, नाला नम्बर-2, लोहिया बाजार, न्यू बस स्टेण्ड, जीवाजी गंज स्थित दुकानें ऑड-इवन (एक नम्बर वाली दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व दो नम्बर वाली दुकानें मंगलवार, गुरूवार, शनिवार) के हिसाब से सुबह 9 से 4 बजे तक ऑड-इवन के हिसाब से किराना, साड़ी बाजार, रेडीमेड, लुहार, इलेक्ट्राॅनिक, मोबाइल आदि सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि शेष बाजारों में स्थित प्रतिष्ठानों को खोलने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि समस्त मिठाई की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, हेयर सैलून, चाट ठेले, अण्डे ठेला पूर्णतः प्रतिबंध रहेगें। उन्होंने कहा कि दूध व दूध से बनें दुग्ध पदार्थ विक्रय करने वाली दुकानें प्रतिदिन 9 से 4 बजे तक खुलीें रहेगी। किन्तु सभी सांची के पार्लर पूर्णतः आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।   
कलेक्टर ने कहा कि रात्रि 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक कर्फ्य में कड़ाई से पालन किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति घर से न निकलें, केवल सब्जी व्यापारी या सब्जी गांव से लाकर मंडी में बेचना वाला किसान ही बच सकते है। उन्होंने कहा कि गली मोहल्ले या ग्रामीणों में मुरैना से सब्जी बेचने वाले थोक व्यापारी या हाथ ठेला थोक मंडी से रात्रि 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक ही सब्जी थोक व्यापारियों से खरीद सकेंगे। इस दौरान हाथ ठेला पर निगम द्वारा बना हुआ पास अतिआवश्यक होगा। पास न होने पर दण्डात्मक कार्रवाईं होगी। उन्होंने कहा कि ग्राहक घर के लिये सब्जी खरीदने मंडी में जाता है तो 7 बजे के बाद ही सब्जी मंडी पहुंचें। इससे पहले नहीं, किन्तु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि कल से बड़ोखर बस स्डेंड पर फाटक बाहर के लोंगो के लिये खेरिज सब्जी मंडी प्रारंभ की जायेगी। इसके प्रबंध नगर निगम कमिश्नर को दिये।   

कलेक्टर ने कहा कि फल ठेला मेन बाजार या मेन रोड़ पर दिखना नहीं चाहिये। फल ठेले वालों को गली मोहल्लों के लिये ही पास जारी किये गये हैै। वे गली मोहल्ले में ही फल बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि मीट मार्केट सप्ताह में 6 दिन प्रातः 7 से 11 बजे तक ही खुलेगा। कलेक्टर ने कहा कि अंडे दुकान से ही क्रय किये जायेंगे न कि हाथ ठेले वालों से। कलेक्टर ने कहा कि पास मसाला, सुपारी, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा शहर में लगने वाले खोमचे (चाट) ठेले आगामी देश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। इन निर्देशों के उल्लंधन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से धारा 60 एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 188 के अधीन पृथक-पृथक कार्यवाही की जावेगी।

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