Edited By meena, Updated: 18 Feb, 2020 09:35 AM
मध्य प्रदेश राज्य की कमलनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कानून लागू न करने का फैसला लिया है। मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर...
भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य की कमलनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कानून लागू न करने का फैसला लिया है। मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लागू करने से इनकार किया है।
मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह का संशय बना है, उसे लेकर तय किया गया है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के मामले पर कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद नागरिकता संबंधी बिल पारित किया था और सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा। राज्य में जारी एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम-1955 की नियमावली 2003 के नियम 3 के तहत है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने तय किया है कि फिलहाल प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा।
सीएए निरस्त करने की मांग
गौरतलब है कि इससे पहले कमलनाथ सरकार, कैबिनेट बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को भी वापस लेने का संकल्प पारित कर चुकी है। इसमें CAA को निरस्त किए जाने की मांग की गई थी। इस सबंध में सीएम कमलनाथ ने कहा था कि पीएम मोदी ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने के पहले सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बुलाकर चर्चा तक नहीं की।