शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस सांसद के बीच सुलझा विवाद, मानहानि केस में हुआ समझौता

Edited By meena, Updated: 03 Feb, 2026 03:21 PM

the dispute between shivraj singh chouhan and the congress mp has been resolved

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के बीच मानहानि का विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध...

भोपाल : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के बीच मानहानि का विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में रिकॉर्ड दर्ज किया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन.के. सिंह की बेंच पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तन्खा की शिकायत पर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्टियों ने संसद में मुलाकात के बाद अपने मतभेद सुलझा लिए हैं। जेठमलानी ने कहा, "हमें अदालत को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे मुवक्किल और तन्खा संसद में मिले और मामला सुलझा लिया। तन्खा मानहानि का अपना सिविल मुकदमा और आपराधिक शिकायत दोनों वापस ले लेंगे।"

इस बात पर ध्यान देते हुए, जस्टिस सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि राजनेताओं से उच्च स्तर की सहनशीलता की उम्मीद की जाती है। "देखिए, वे सांसद हैं, वे ज़्यादा मोटी चमड़ी वाले होते हैं! राजनेताओं की भाषा अलग होती है, और ज़्यादा संवेदनशील होने से बचना चाहिए क्योंकि यह उनके काम का हिस्सा है," सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की।

SLP का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा: "हमें सूचित किया गया है कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। हम अपनी सराहना व्यक्त कर रहे हैं। पार्टियों के बीच सभी लंबित विवाद समाप्त हो गए हैं, जिसमें आपराधिक शिकायत और मानहानि का मामला दोनों शामिल हैं।" 11 नवंबर, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की तिकड़ी को अंतरिम राहत दी, और निर्देश दिया कि उन्हें जमानत योग्य वारंट के अधीन नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रभावी रूप से भाग लें।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया था जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तन्खा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

तन्खा ने तीन वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित एक मामले के संबंध में उनके खिलाफ 'आधारहीन' आरोप लगाने का आरोप लगाया था। 2022 में राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान, बीजेपी और कांग्रेस ने OBCs को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कहकर राजनीतिक फायदे के लिए होड़ लगाई।

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